एक्सपोज़ टुडे,भोपाल।
राजधानी की एक विशेष अदालत ने सड़क दुर्घटना में मारे गए आईएएस अधिकारी टी धर्माराव के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं l राजधानी में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी कविता वर्मा ने यह आदेश दिए हैंl मृतकों की ओर से अदालत में मामला पेश करने वाले एडवोकेट एलबी यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश के चलते नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उक्त राशि का भुगतान करना होगा l
सड़क दुर्घटना में मारे गए आईएएस अधिकारी पी धर्माराव के परिजनों की ओर से एडवोकेट एलबी यादव ने अदालत में दुर्घटना दावा का मामला पेश किया था l मामले के अनुसार 13 जून 2013 को 10:30 बजे श्रीमती विद्या राव अपने पति टी धर्माराव और परिचित श्रीमती कुमुद सिंह, शिवेंद्र सिंह, अशोक अवस्थी और श्रीमती मंजरी अवस्थी के साथ इनोवा कार नंबर जेके -10-6773 में बैठ कर लेह से खारदुंगला जा रहे थे l खारदूंगा रोड इंडिया गेट के पास ले लूंगा तक पहुंची थी कि उक्त कार के चालक ने कार को काफी तेजी व लापरवाही से चलाते चलाते हुए कार को 300 फीट गहरी खाई में नीचे गिरा दिया था l इस दुर्घटना में टी धर्माराव उनकी पत्नी विद्या राव और कुमुद सिंह की मृत्यु हो गई थी इस दुर्घटना में शिवेंद्र सिंह, अशोक अवस्थी और मंजरी अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए थे l अदालत में मृत आईएएस अधिकारी धर्माराव उनकी पत्नी श्रीमती विद्या राव एवं कुमुद सिंह की ओर से दुर्घटना दावा अदालत में पेश किया गया था l इस दुर्घटना में इनोवा कार चालक की भी मौत हो गई थी l दुर्घटना के समय टी धर्माराव आईएएस के पद पर रहते हुए इंडस्ट्रीज एवं मैनेजिंग डायरेक्टर लघु उद्योग निगम में पदस्थ थे l इस मामले में मृतकों एवं गंभीर रूप से घायल लोगों के परिजनों की ओर से एडवोकेट एलबी यादव ने दुर्घटना दावा अधिकरण में मामला पेश किया था l दुर्घटना में मारे गए आईएएस अधिकारी धर्माराव की ओर से क्षतिपूर्ति में 3 करोड़ की राशि का दावा अदालत में पेश किया गया था l
सभी मामलों की सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी कविता वर्मा ने पूर्व आईएएस अधिकारी टी धर्माराव की दुर्घटना में मौत के मामले में उनके दोनों बेटों को एक करोड़ रूपए की मुआवजा राशि परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए l अदालत ने मृतिका मंजरी अवस्थी के परिजनों को 8 लाख 81 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी आदेश दिए हैं l मामले में गंभीर रूप से घायल शिवेंद्र सिंह को 5 लाख 57 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं l अदालत में दुर्घटना में मारी गई श्रीमती विद्या राव के लिए दुर्घटना मुआवजा के रूप में 6 लाख 80 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं।