एक्सपोज़ टुडे,भोपाल।
मानव अधिकार आयोग द्वारा 15 फरवरी,2021 को परिवहन आयुक्त मुकेश जैन को कारण बतौओ सूचना पत्र तथा जुर्माना अधिरोपित कर जमानती वारन्ट उपस्थिति के लिए जारी किया गया था।
मामला आयोग में दर्ज प्रकरण क्रमांक 201907111/भोपाल दिनांक 18.10.2021 के संबंध में था। इस मामले में आयोग द्वारा सामाचर पत्र में प्रकाशित खबर ‘‘स्कूल बस का स्टेयरिंग फेल, बाल-बाल बचें बच्चे, सड़को पर बेखौफ दौड़ रहे खटारा वाहन‘‘ के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से प्रतिवेदन तलब किया गया था, किन्तु बार-बार सूचना पत्र भेजने के उपरान्त भी आयोग को प्रतिवेदन प्राप्त नही हुआ था। इस कारण आयोग ने परिवहन आयुक्त ग्वालियर को व्यक्तिगत नाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असफल होने के कारण जुर्माना अधिरोपित करने का कारण बताओ सूचना पत्र तथा साथ में जमानती वारन्ट दिनांक 15.02.2021 के लिए जारी किया गया था।
परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर श्री मुकेश जैन द्वारा आज दिनांक 09.02.2021 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होकर दर्ज प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि नियत दिनांक 15.02.2021 को उनके कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। अतः उनके प्रकरण में आज सूनवाई कर ली जाये। आयोग द्वारा उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए तथा उनके द्वारा बताये गये स्पष्टीकरण की दर्ज मामले में प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रतिवेदनों तथा परिवहन आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और प्रतिवेदन में लिखित तथ्यों पर गौर करने के पश्चात् पाया कि मामले में अब अन्य कोई अग्रिम जांच की आवश्यकता नही है। अतः जांच समाप्त की जाती है।
उक्त संबंध में परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर श्री मुकेश जैन को पूर्व में जारी सूचना पत्र तथा जमानती वारन्ट पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर से अदम तामील वापिस बुलाया जाने के आदेश भी दिये है।