November 16, 2024

इंदौर में वार्ड आरक्षण खतरे में,निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव को दिये कार्रवाई के आदेश।

एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।
इंदौर 16 अप्रैल राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर इंदौर नगर निगम 85 वार्डो में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वार्डो के लिये कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अनुसार रोटेशन प्रक्रिया नही अपनाई जाने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं

प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता एवं विधी छात्र श्री जयेश गुरनानी ने विगत दिनों कलेक्टर द्वारा वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया रोटेशन पदत्ति से नही किये जाने को लेकर निर्वाचन आयोग को संज्ञान दिया था इसके पूर्व उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनाई गई आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित करके सरकार को नोटिस भी जारी किया है

इंदौर नगर निगम में 85 वार्ड है जिससे से 42 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है तथा 85 वार्डो में से 3 वार्ड जनजाति तथा 9 वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित घोषित किये गये थे उक्त प्रक्रिया में रोटेशन पदत्ति का पालन नहीं किये जाने के कारण युवा कांग्रेस की ओर से श्री जयेश गुरनानी ने सवाल खड़े किये हैं
अब देखना होगा कि सरकार अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के वार्डो को रोटेशन पदत्ति से आरक्षित करती है या नहीं ?

श्री जयेश गुरनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि रोटेशन प्रक्रिया के आभाव के कारण सामान्य धोषित किये गये वार्डो में अधिकांश जनसंख्या आरक्षित वर्ग के नागरिकों की होने के बाद भी आरक्षित वर्ग के नागरिकों हेतु वार्ड सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हो गये है यदि सुधार नहीं किया गया तो ग्वालियर खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को आधार बनाकर याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

Written by XT Correspondent