एक्सपोज़ टुडे, भोपाल।
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का दुरूपयोग रोकने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के जारी होने के बाद गृह विभाग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन प्रसारण (Facebook, Twitter, Instagram या अन्य प्रकार के सोशल मीडिया पर या किसी भी ऑनलाइन प्लाट्फ़ोर्म पर) होने की स्तिथि में उसे तत्काल हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा ।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार
विधि विरुद्ध सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण (Facebook, Twitter, Instagram या अन्य प्रकार के सोशल मीडिया पर या किसी भी ऑनलाइन प्लाट्फ़ोर्म पर) होने की स्तिथि में उसे अविलम्ब हटाने, निरयोग्य करने के लिए धारा 79 (3) (B) IT Act में नोटिस जारी करने के लिए सचिव गृह को अधिकृत करने सम्बन्धी आदेश गृह विभाग द्वारा जारी।
आदेश गृह विभाग द्वारा विधि विभाग एवं विज्ञान एवं प्रोधोगिकी विभाग से परिमार्जन कराके जारी किए गए हैं। सचिव गृह निर्धारित फ़ॉर्मैट में जानकारी प्राप्त होने पर इंटर्मीडीएरी (Facebook, Twitter, Instagram या अन्य सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लाट्फ़ोर्म को चलाने वाली एजेन्सी/intermediary) को सीधे नोटिस जारी कर ऐसी सामग्री अविलम्ब हटाने या निरयोग्य करने के लिए क़ानूनी नोटिस जारी कर सकेंगे।
बाल यौन शोषण सामग्री
बाल योन शोषण सामग्री (IPC धारा २९२, २९३), आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन की जानकारी (UAPA धारा १२. १६-२२), शस्त्र का अवैध विक्रय (Arms Act धारा ७), हिंसा को प्रोत्साहन (IPC धारा ५०५), अस्पृश्यता से जुड़े अपराध (prevention of atrocity on SC/ST Act धारा ३), साइबर अपराध (IPC धारा ३६४ D, ३५४ C, ५०७), आत्महत्या को प्रोत्साहन (IPC धारा ३०६, ३०९), अफ़वाहों का प्रसार (IPC धारा ५०५), भारत के नक़्शे का ग़लत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखगदी, पशु क्रूरता, औषधियों का भ्रामक प्रचार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री आदि शामिल हैं जिन की निर्धारित फ़ॉर्मैट में जानकारी प्राप्त होने पे सचिव गृह क़ानूनी नोटिस ऑनलाइन प्लाट्फ़ोर्म की एजेन्सी/इंटर्मीडीएरी को जारी कर सकेंगे)।