एक्सपोज़ टुडे,इंदौर।
नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के निर्देश पर अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा संदीप सोनी द्वारा आवासीय भवन की परमिशन के विपरीत भवन का व्यवसायिक उपयोग करने पर ऋषि आनंद एवं अन्य 1 अनूप नगर एबी रोड के एमजी हेक्टर शोरूम के अवैध निर्माण के संबंध में निगम द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया।
ऋषि आनंद एवं अन्य 1 अनूप नगर एबी रोड एमजी हेक्टर शोरूम को निगम द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं कार्य पूर्णता तथा अजीबो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।
किंतु इनके द्वारा वर्तमान तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और ना कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भवन स्वामी को जी प्लस वन की आवासीय उपयोग हेतु भवन निर्माण हेतु अनुमति पूर्व में दी गई थी।
उपरोक्त प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में स्थल का मौका निरीक्षण किया गया मौके पर एमजी हेक्टर कार के शोरूम का संचालन कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है
भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व निर्मित जी प्लस वन के भवन को तोड़कर केवल बोतल का नव निर्माण किया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर है उक्त भवन की वर्तमान संरचना को देखकर यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त निर्माण लगभग 30 वर्ष पुराना है।
अब तक किए गए नवीन निर्माण की स्वीकृति का रिकॉर्ड भी भवन अनुज्ञा शाखा के उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं है तथा नाही भवन स्वामी द्वारा स्वीकृति संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं
अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्मित भवन बिना अनुमति का हो कर अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।
निगम से निर्माण की विधिवत स्वीकृति लेने पर लगभग राशी रुपए 18 लाख भवन अनुज्ञा शुल्क के जमा करने होते, इस प्रकार स्वीकृति नहीं लेकर निगम को लगभग 1800000 रुपए की वित्तीय हानि पहुंचाई गई !
इस पर आयुक्त पाल के निर्देश के क्रम में अपार आयुक्त संदीप सोनी द्वारा उक्त भवन पर किए गए एमजी रोड स्थित एमजी हेक्टर शोरूम का अवैध निर्माण को तीन दिवस की अवधि में हटाने के संबंधी अंतिम सूचना पत्र भवन अधिकारी सुश्री ग़ज़ल खन्ना द्वारा जारी किया गया
अन्यथा उक्त अवधि पश्चात नगर निगम द्वारा कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं।