एक्सपोज़ टुडे,उज्जैन।
फ्रीगंज स्थित सिद्ध विनायक टॉवर में संचालित सहकारी संस्था प्रबंधक व संचालकों ने एक व्यक्ति के हजारों रुपयों का गबन किया। उक्त व्यक्ति द्वारा संस्था के खिलाफ कोर्ट में गुहार लगाई जिसके बाद माधव नगर पुलिस ने संस्था प्रबंधक सहित तीन लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि कैलाश पिता हीरालाल कुमावत निवासी चौबीस खंबा मार्ग वर्ष 2018 से श्रीराम दरबार साख सहकारी संस्था में 100 रुपए प्रतिदिन जमा करता था। डेली कलेक्शन के लिये सुधीर पोरवाल उससे रुपये लेने आता और डायरी में इंट्री भी करता था। कुछ माह पहले कैलाश कुमावत ने संस्था में जमा रुपयों में से 4 हजार रुपये का लोन लिया वह भी जमा करा दिया था।
अब तक कैलाश कुमावत द्वारा संस्था में 87 हजार रुपये जमा कराये गये लेकिन डायरी में 57 हजार रुपए की इंट्री निकली इस पर कैलाश कुमावत ने सुधीर पोरवाल, उसकी पत्नी ललिता पोरवाल से जमा रुपये लौटाने की बात कही।
उक्त लोगों ने रुपए नहीं लौटाये और कुमावत को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी जिसकी रिकार्डिंग मोबाइल में कुमावत ने कर ली।
कैलाश कुमावत द्वारा श्रीराम दरबार साख सहकारी संस्था के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया और कोर्ट ने माधव नगर पुलिस को आदेश दिए कि संस्था के सुधीर पोरवाल, ललिता पोरवाल सहित प्रबंधक के खिलाफ अमानत में खयानत सहित धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाए।