November 24, 2024

गृह विभाग ने जारी की कोविड 19 को लेकर गाइड लाइन, एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम ने दिए कलेक्टरों को निर्देश।

एक्सपोज़ टुडे, भोपाल।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने कोविड-19 को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए है। इस संबंध में एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम डॉ राजेश राजौरा द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो इस प्रकार है।
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा पूर्व मे लगाए गए समस्त प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। पूर्व मे 6 October को जारी दिशा निर्देश भी निरस्त कर दिया गया है जिसमें निम्न प्रतिबंधित गतिविधियाँ अब अनुमत्य हो गयी हैं…. सार्वजनिक/धार्मिक/राजनेतिक़/सांस्कृतिक/शेक्षणिक/ख़ेल/मनोरंजन के आयोजन एवं कार्यक्रम पूरी क्षमता से हो सकेंगे। मेलों के आयोजन हो सकेंगे। चल समारोह निकल सकेंगे। रात्रि ११ बजे से प्रातः ६ बजे का लगने वाला night curfew नहीं लगेगा। समस्त school, college, cinema halls, swimming pool आदि भी अब 100% क्षमता से संचालित हो सकेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार समारोहों मे उपस्थितजनों की पूर्व मे निर्धारित क्रमशः 300 और 200 की अधिकतम संख्या जगह अब कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी।विवाह मे बारात निकल सकेंगी।

Written by XT Correspondent