एक्सपोज़ टुडे।
पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे समेत फार्च्यून बिल्डर के 3 संचालक पर 420 का केस दर्ज। फार्च्यून बिल्डर के संचालक
राज कुमार सकलेचा, साधना सकलेचा, समीर गुप्ता,अजय मेहगांवकर ने ठेकेदारी का कार्य करने वाले विवेक शर्मा के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी का अपराध कर फार्च्यून बिल्डर के प्रोजेक्ट प्लॉट बावड़िया कला भोपाल स्थित बंगला नंबर नंबर i- 07 जो 1643. 47 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाना बताया तथा प्लाट पर बंगला बना कर देने की संपूर्ण कीमत ₹100000000 (1 करोड़ रूपये )इन लोगों ने विवेक शर्मा क़ो बताई जिस पर विवेक शर्मा ने इन लोगों को को पांच ₹5-5 लाख रूपये तीन बार बैंक अकाउंट के माध्यम से दिए कुल ₹1500000 (15 lakh) इन लोगों को एडवांस के तौर पर दिए थे
परंतु जालसाजी धोखाधड़ी का अपराध करते हुए फार्च्यून बिल्डर के इन कर्ताधर्ता ओं ने यह मकान सत्येंद्र कुमार द्विवेदी नामक व्यक्ति को बेच दिया और विवेक शर्मा के रुपए आज दिनांक तक वापस नहीं किए,
पीड़ित व्यक्ति विवेक शर्मा ने न्यायालय में अधिवक्ता श्री यावर खान के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत किया था तथा इन लोगों के विरुद्ध जालसाजी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी
जिस पर आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री कृष्ण पाल सिंह सिसोदिया ने उक्त सभी लोगों पर जालसाजी धोखाधड़ी का प्रकरण धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज किया है