एक्सपोज़ टुडे।
मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग अफ़सरों ने हाई कोर्ट के निर्देश को भी अनदेखा करते हुए न्यायालय के आदेश पर तीन माह बित जाने के बाद भी अमल नहीं किया।
दरअसल आयुष विभाग की दो रिटायर्ड स्टॉफ नर्स इंदौर निवासी शशिकला चौहान और पुष्पा दुबे द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका को सही बताते हुए दोनों महिलाओं के पक्ष में निर्णय देते हुए शासन को निर्देश दिया की समानता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 के आधार पर सभी वर्ग की नर्सों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने के शासन के आदेश 7/10/21 का पालन कराया जाए।
इस संबंध में दोनों नर्सों ने न्यायालय के आदेश के आधार पर शासन को इन्हें भी इसका लाभ देने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश को 3 माह हो जाने के बाद भी आयुष विभाग के अफ़सरों ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
आयुष विभाग में 160 पद लेकिन भरे केवल 80
आयुष विभाग में नर्सिंग स्टाफ़ के कुल 160 पद हैं लेकिन भरे केवल 80 ही हैं।