एक्सपोज़ टुडे।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली का असर अब सामने आने लगे हैं। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने एक आदतन अपराधी को जमानत शर्त का उल्लंघन करने के मामले में उसकी जमानत राशि को जब्त किया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भोपाल पुलिस कमिश्नर कोर्ट की यह पहली सख्त कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के आपराधियों को सीधा संदेश दिया गया है कि शपथ पत्र देने के बाद अपराध किया तो सीधे जेल जाना होगा।
बता दें कि थाना कमला नगर भोपाल के सलमू शेख (30) निवासी राजीव नगर भोपाल के विरुद्ध वर्ष 2016 से मारपीट अड़ीबाजी अवैध शस्त्र रखने जैसे व जाति सूचक शब्दो से अपमानित करने जैसे सात अपराध दर्ज हैं। ये सभी मामले में कोर्ट मे विचाराधीन है ।
आठ दिन पहले की प्रतिबंधात्मक धाराओं में की कार्रवाई
पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर ने बताया कि 31 जनवरी को कमला नगर पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बदमाश पर प्रतिबंधात्मक धारा 107, 116(3) के तहत कार्रवाई कर उसे सहायक पुलिस आयुक्त कोर्ट में पेश किया था। जहां पर उसे छह माह की अवधि के लिए पचास हजार रूपये के बाउंड ओवर की कार्रवाई कर शपथ पत्र लिया गया था कि वह अब अपराध नहीं करेगा और इतनी ही राशि की जमानत राशि लेकर उसे छोड़ा गया था। इसके बाद भी आरोपित ने तीन फरवरी को शराब पीने के लिए अड़ीबाजी कर एक व्यक्ति से गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। इस पर कमला नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।
पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने भेजा जेल
बाद में सात फरवरी को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कमिश्नर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसे 29 जुलाई तक कमिश्नर कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली गई है। हम बता दें कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भोपाल पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र मे आदतन अपराधी के विरुद्ध बाउंड ओवर की शर्तो का उल्लंघन करने पर यह पहली जेल भेजने की कार्रवाई की है।
यह कमिश्नर कोर्ट की पहली कार्रवाई है, जिसमें आरोपित को जेल भेजा गया है। बाउंड ओवर की कार्रवाई के बाद अपराध कर रहा था। वह आदतन अपराधी है।
–मकरंद देऊस्कर, पुलिस कमिश्नर, भोपाल