एक्सपोज़ टुडे।
मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद सोशल मीडिया आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है।
पुलिस ने की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर बड़ी कार्रवाई, धारा 3 (1)ख 3(1)ग म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 1 साल के लिए किया बाउन्ड ओवर।
जिला भोपाल मे बीते दिनो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, फेसबुक, इस्टाग्राम, व्हाटसएप का प्रयोग कर आपत्तिजनक टिप्पणी । फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्तियो के विरूद्व न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)ख 3(1)ग के तहत कार्यवाही करते हुये अनावेदको द्वारा आगामी 6 माह के लिये किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिये प्रतिबंघित किया गया है ।
उक्त आदेश के तारतम्य मे तीनो अनावेदको जिनमे से एक के विरूद्व थाना मंगलवारा मे तथा अन्य 2 के विरूद्व थाना हनुमानगंज मे अपराध पंजीबद्व है, को उक्त आदेश की प्रति तामील कराई गई तथा उनके द्वारा प्रयोग किये गये मोबाईल मे इस्टाॅल किये गये सोशल मीडिया से संबंधित एप डिलीट कराये गये तथा पाबंद किया गया कि भविष्य मे आगामी 6 माह तक किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग नही करेगे यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त अनावेदको के विरूध धारा 108 जा.फौ.के तहत कार्यवाही करते हुये न्यायालय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त नगरीय पुलिस जोन 3 भोपाल द्वारा भविष्य मे सदाचार व सदभावना बनाये रखने हेतु 1 साल के लिये बाउन्ड ओवर किया गया है। भविष्य मे भी इस तरह के कृत्य करने वालो के विरूद्व कार्यवाही निरंतर की जायेगी।