आबकारी आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी आदेश में लिखा है कि 3 अगस्त 2022 इंदौर संभाग के उड़नदस्ता प्रभारी , आबकारी उपायुक्त एवं कलेक्टर इंदौर के कारण बताओ नोटिस से पता चला है कि इंदौर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं ठेका शाखा प्रभारी राजीव उपाध्याय ने मदिरा एकल समूह IND -5 एमआईजी के वर्ष 2022-23 के लाइसेंसी निक महुआ टीवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर मोहन कुमार द्वारा उस समूह के लिए स्वीकृत टेंडर ऑफर का 5 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस फ़ीस का बकाया जमा नहीं कराया।
आदेश में लिखा गया है कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी इंदौर राजीव उपाध्याय का उक्त कृत्य पदीय दायित्व एवं शासन के राजस्व के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करते हैं इसलिए राजीव उपाध्याय को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विभिन्न नियमों के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आबकारी आयुक्त मुख्यलय ग्वालियर रहेगा।