निरीक्षण में पाया गया कि संस्था में 25 बच्चियां पंजीकृत हैं जो की 12 वर्ष से कम आयु की हैं। जिसमें पांच बच्चियां अनाथ हैं। संस्था का जेजे एक्ट की धारा-41 के तहत पंजीकरण के कोई भी दस्तावेज नहीं पाये गये। ना ही बाल आश्रम संचालित करने की कोई अनुमति पाई गई। संस्था में सुरक्षा तथा दस्तावेजीकरण में अनेक कमियां पायी गई। यहां कोई भी जवाबदार व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। अधिकारियों द्वारा संस्था के समस्त दस्तावेज जप्त कर संस्था को सील कर दिया गया है।
इस आश्रम की समस्त बच्चियों को रेस्क्यू कर मेडिकल कराने के पश्चात राजकीय बाल आश्रम एवं जीवन ज्योति बालिका गृह में भेजा गया। कलेक्टर द्वारा गठित निरीक्षण टीम में अनुविभागीय अधिकारी श्री घनश्याम धनगर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री दिनेश मिश्रा, बाल कल्याण समिति सदस्य सुश्री संगीता चौधरी, शिक्षा विभाग की अधिकारी श्रीमती शांता तथा विजयनगर पुलिस थाने के पुलिसकर्मी उपस्थित थे।