एक्सपोज़ टुडे।
मध्य प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए बैतुल में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। हरदा बैतुल रोड बना हाइवे का काम कर रही कंपनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ने पर अवैध रूप से सरकारी जलाशय से मिट्टी खोद रही थी । इसकी शिकायत खनिज विभाग ने ज़िला प्रशासन को की। खनिज विभाग के पत्र के बाद एडिशनल कलेक्टर श्यामइंद्र जयसवाल ने बंसल पाथवे को नोटिस जारी किया है। दरअसल चिचोली तहसील के ग्राम गोधरा जलाशय के जल भराव क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने के कारण खनिज, राजस्व , जल संसाधन विभाग की ओर से संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार खनिज मिट्टी एवं मोरम के 60819 घन मीटर का अवैध उत्खनन होने के कारण , मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन ,परिवहन ,भंडारण के निवारण) नियम 2022 ,नियम 18 (दो) के अंतर्गत *9 करोड़ 12 लाख 28 हजार 500 जमा* नियत समयावधि में जमा करने का नोटिस दिया गया हैl नियत समय उपरांत राशि जमा न करने पर इसका दुगुना ₹182457000 राशि अधि रोपित की जा सकेगी l उक्त नोटिस श्यामइंद्र जयसवाल अपर कलेक्टर न्यायालय जिला बैतूल की ओर से दिनांक22.6.22 को बंसल पाथवे बेतूल को दिया गया है l