एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।
जिला न्यायालय में दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब न्यायालय द्वारा अपहरण और दुष्कर्म के एक आरोपित को दोषी ठहराते ही उसने दौड़ लगा दी। पुलिसकर्मियों ने दौड़कर आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। तुरंत मामले की जानकारी एमजी रोड़ थाना पुलिस को दी गई। आरोपित के खिलाफ भादवि की धारा 224 में पृथक से प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।
घटनाक्रम जिला न्यायालय के कोर्ट रूम नंबर 55 का है। रावजी बाजार थाना पुलिस ने आरोपित नरेश पुत्र रामजीलाल निवासी राजकुमार सब्जी मंडी पंचकुइया हनुमान मंदिर के सामने के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366, 376( 2) और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपित फिलहाल जमानत पर था। वह नियमित रुप से पेशी पर उपस्थित हो रहा था। मंगलवार को भी वह पेशी पर आया। कोर्ट ने जैसे ही उसे प्रकरण में दोषी ठहराया उसने दौड़ लगा दी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही वह मौके से भाग निकला। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा भी किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।