November 22, 2024

Defacement of Property Act.

चुनाव में बिना अनुमति के सरकारी और प्रायवेट भवन /परिसर पर प्रचार-प्रसार सामग्री लगाई तो सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में कार्रवाई।

एक्सपोज़ टुडे। इंदौर में चुनाव के दौरान बगैर अनुमति के किसी भी शासकीय और अशासकीय भवन और परिसरों तथा अन्य स्थानों पर को प्रचार-प्रसार सामग्री लगाने पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में होगी कार्रवाई। इस संबंध में कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए...