कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में सहकारिता विभाग की बड़ी कार्यवाही हुई है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अवैध रूप से की गई 14 रजिस्ट्रियां शून्य कराने हेतु सिविल कोर्ट में दावा पेश किया गया है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ग्राम भमोरी दुबे तहसील व जिला इंदौर में 10.75 एकड भूमि इस शर्त पर लीज पर दी गई थी कि संस्था केवल राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को ही सदस्य बनाकर भूखण्ड दे सकेगी। परन्तु संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार वासुदेव त्रिवेदी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन करते हुए 14 भूखण्ड ऐसे व्यक्तियों को बेच दिए गए जो राज्य बीमा निगम के कर्मचारी नहीं है और ना ही कभी रहे हैं। जांच में प्रमाणित पाए गए तथ्यों के आधार पर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में उप आयुक्त सहकारिता श्री मदन गजभिये द्वारा ऐसे 14 भूखण्डों की रजिस्ट्रियां निरस्त कराने हेतु संस्था प्रशासक को निर्देश दिये गये। दिए गए निर्देशों के पालन में संस्था प्रशासक श्री जी. एस. परिहार अंकेक्षण अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों के भूखण्डों की रजिस्ट्रिया निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में दीवानी वाद प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं।
जिन व्यक्तियों के भूखण्डों की रजिस्ट्रियां निरस्त कराने हेतु दीवानी वाद प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं उनमें मनीष पोकले, कमल सेन, सागर तिवारी, विशाखा सुबेदार, विशाल चौकसे, अंकित साबू, दिशा पिता रमेश, संगीता पति रमेश, गौरव जोशी, श्रद्धा सेन, अंकित जोशी, नरेन्द्र शर्मा और गौरव साहू शामिल हैं। एक भूखण्ड पूर्व अध्यक्ष श्री त्रिवेदी द्वारा अवैध रूप से राकेश सेन को विक्रय किया गया था और राकेश सेन द्वारा उक्त भूखण्ड सपना शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। उपरोक्त दोनों रजिस्ट्रियां भी निरस्त कराने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।