April 20, 2025

कलेक्टर देवास ने जारी किए धारा 144 के आदेश।

एक्सपोज़ टुडे,देवास।
कलेक्टर देवास चंद्र मोलि शुक्ल ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के तहत

1. शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 लोग से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

2.जिम, स्विमिंग पूल,सिनेमाघर बंद रहेंगे।

3.उठावना मृत्युभोज 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे ।

4. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने में प्रतिबंधित रहेगा परंतु टेक अलेक्ज़ेंडर चालू रहेगा ।

5. बंद हाल में 100 की क्षमता वाले में 50 लोगों को अनुमति रहेगी ।

6. ज़िले में किसी भी प्रकार की रैली ,जुलूस, ग़ैर,फाग उत्सव, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन मेलों का आयोजन धरना आदी प्रतिबंधित रहेगा ।

Written by XT Correspondent