एक्सपोज़ टुडे,भोपाल।
इंदौर की मतदाता सूची स्थगित करने के लिये कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपे प्रमाण।
5 मार्च कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा एवं पूर्व मंत्री व इंदौर प्रभारी विजयलक्ष्मी साधो के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुचकर आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह से मुलाकात कर इंदौर में असंवेधानिक तरीके से जारी की गई मतदाता सूची को स्थगित करने की मांग की विधायकगण विशाल पटेल, सिद्धार्थ कुशवाह प्रदेश महासचिव दिलीप कौशल, रवि गुरनानी सहित अनेको नेता मौजूद थे नेतागण द्वारा भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुवे बताया कि असंवेधानिक मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने के आमद है भाजपा क्योकि
मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग व्दारा घोषित कार्यक्रम अनुसार 03 मार्च को नगरीय निकाय की मतदाता सूचीयो का अंतिम प्रकाशन किया गया है । जिसके प्रारूप का प्रकाशन 08 फरवरी 2021 तथा दावे आपत्तियाँ 15 फरवरी तक स्वीकार की गई थी । जिसके अन्तर्गत इन्दौर नगर निगम की मतदाता सूची में 1 लाख 25 हजार फर्जी मतदाताओें के नाम सम्मिलित पाये गये । उक्त नाम कलेक्टर जिला इन्दौर व्दारा आदेशित जांच के बाद भौतिक सत्यापन के रूप में प्रगट हुए थे तथा मध्यप्रदेश शासन फु्रड सिक्योरिटी पोर्टल पर गैर मौजूदा 13502 परिवारो की सूची जांच एवं भौतिक सत्यापन उपरान्त अपलोड है, जिसकी संख्यालगभग 50 हजार है ।
भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक निकाय स्वतंत्र इकाई होने के साथ-साथ स्वतंत्र सरकार है, जिस हेतु धारा 243 प्रावधानित है । जिसका चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष स्थिति में होना चाहिये लेकिन चुनाव की मतदाता सूची में व्याप्त फर्जी नामो के चलते मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन राजनैतिक संगठन के हाथ कठपुतली बनकर असवैधानिक तरीके से किया गया है । जिसके प्रमाण देने के बाद भी फर्जी नामो का नही हटाया जाना सुनियोजित षड़ंयत्र को इंगित करता है ।
कांग्रेस पदाधिकारी-श्री दिलीप कौशल व्दारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत इन्दौर निगम सीमा में कराये गये सर्वे से प्रगट गैर मौजूदा/मृतक/पतें पर निवासी नही होने की सूची ई-मेल पर प्राप्त कर लगभग 100 परिवारो का रेण्डम सर्वे कराया जाने पर उक्त नाम मतदाता सूची में सम्मिलित पाये जाने पर विहित समय में आपत्तियां दिनांक 15 फरवरी 2021 को दोपहर 1.20 मीनिट पर तामिल कर पावती प्राप्त की है तथा पूर्व मंत्री-श्री सज्जनसिंह जी वर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री-श्री जीतु पटवारी, इन्दौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष-श्री विनय बाकलीवाल, विधायकगण-श्री विशाल पटेल एवं श्री संजय शुक्ला एवं चुनाव समिति के श्री राजेश चैकसे सहित अन्य कांग्रेस नेताओं व्दारा आयुक्त इन्दौर सम्भाग, इन्दौर को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इन्दौर नगर निगम की मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन का आग्रह किया । जिसे स्वीकार कर आयुक्त इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ने दिनांक 22-02-2021 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्यवाही के आदेश जारी किये है ।
मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग व्दारा विहित समयावधि में कांग्रेस पार्टी व्दारा प्रस्तुत दावे-आपत्ति का निराकरण नही करने पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष रिटयाचिका क्रमंाक 5014/2021 प्रस्तुत कर लंबित आपŸाीयों के निराकरण की प्रार्थना की गई, जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता व्दारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24 फरवरी को कांग्रेस की आपत्तियों पर 13502 परिवारो के लगभग 50 हजार मतदाताओं की जाॅच प्रचलित होने तथा भौतिक सत्यापन के पश्चात निर्वाचन के समय प्रत्येक मतदान केन्द्रो के पीठासीन अधिकारियों को मतदाता सूची उपलब्ध कराने का लेख किया है तथा वर्ष 2020 में प्रकाशित मतदाता सूची से 2 लाख 10 हजार 576 मतदाताओं के नाम गैर निवासरत होने तथा 48 हजार 478 मतदाताओं के नाम डि-डुप्लीकेट होने से हटा दिये जाने का निर्वाचन अधिकारी का पत्र दिनांक 24-02-2021 पेश किया है । जिसके आधार पर माननीय न्यायालय व्दारा उक्त आदेश को विधिपूर्ण पृथक से चुनौती देने के सुझाव आदेश दिनांक 02-03-2021 को प्रदान किये है ।
अतिरिक्त महाधिवक्ता व्दारा माननीय न्यायालय के समक्ष दावे- आपत्तियों संबंध में आदेश पारित किये जाने के कथन पर याचिकाकर्Ÿाा-श्री दिलीप कौशल व्दारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम 6(1) आदेश की प्रति मांगने पर किसी भी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व्दारा प्रदान नही की गई है, जिससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अंकित अतिरिक्त महाधिवक्ता के कथन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्दारा जारी पत्र विरोधाभाषी है, क्योकि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पत्र में जाॅच प्रचलित होना उल्लेखित है ।
पूर्व मंत्री-श्री सज्जनसिंह जी वर्मा के नेतृत्व मेें आयुक्त इन्दौर सम्भाग, इन्दौर को सौपे गये इन्दौर शहर काॅग्रेस कमेटी के ज्ञापन पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन्दौर नगर निगम के 85 वार्डाे की मतादाता सूची में 1 लाख 25 हजार मतदाताओं के फर्जी नाम शामिल होने पर भौतिक सत्यापन कराने तथा फर्जी नाम विलोपित करने हेतु आदेश दिनांक 02-03-2021 को जारी कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को 02 दिवस में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है । जिसकी समयसीमा दिनांक 04 मार्च 2021 को होने के पूर्व ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन बगैर भौतिक सत्यापन के तथा बिना जाॅच किये दिनांक 03 मार्च 2021 को कर दिया है ।
उपरोक्त संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि, जिला निर्वाचन अधिकारी व्दारा राजनैतिक दल के दबाव में मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियमो का अपालन कर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया है, जिसमें 1 लाख 25 हजार फर्जी मतदाता शामिल है, जो कलेक्टर जिला इन्दौर की जाॅच से प्रगट हुए है । जिसके विरूद्ध प्रस्तुत आपŸाीयो की जाॅच एवं भौतिक सत्यापन का कार्य लंबित है ।
काॅग्रेस संगठन व्दारा आज उक्त संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इन्दौर नगर निगम के 85 वार्डाे की मतदाता सूची हेतु लंबित/प्रचलित जाॅच एवं भौतिक सत्यापन के चलते असंवैधानिक तरीके से जारी की गई अंतिम मतदाता सूची को तत्काल स्थगित करने तथा कलेक्टर जिला इन्दौर व्दारा आदेशित जाॅच में प्रगट 80 हजार नामो एवं मध्यप्रदेश शासन के सर्वे में 13502 गैर मौजूदा परिवारो के लगभग 50 हजार नामो सहित लगभग 1 लाख 25 हजार फर्जी मतदाताओ के नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची से अलग हटाने तथा दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिया ।