March 7, 2026

नगर निगम पर 10 हजार का हर्जाना  राज्य सूचना आयोग ने आयुक्त नगर निगम इंदौर को दिए निर्देश।

एक्सपोज़ टुडे,भोपाल।
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुवे महत्वपूर्ण निर्णय पारित कर अपीलार्थी को हर्जाने के रूप में राशि रूपये 10 हजार का भुगतान आयुक्त नगर निगम इंदौर को करने के आदेश प्रदान किये है .
 
मामला इंदौर नगर निगम इंदौर के जनकार्य विभाग का है वर्ष 2018 में नगर निगम इंदौर ने देवगुराडीया स्थित टेंचिंग ग्राउंड परिसर में प्लास्टिक सेग्रीगेशन एरिया हेतु शेड निर्माण कराया था जिसके बाद अतिरिकत स्वीकृति के नाम से फिर उसी काम के लिए लगभग 80 लाख रूपये मंजूर किये गए थे जिसकी जांच हेतु अपीलार्थी श्री रवि गुरनानी ने सूचना के अधिकार में दिनांक 25-02-2019 को जनकार्य विभाग में आवेदन देकर उक्त कार्य के अतिरिकत कार्य के सम्बन्ध में टेंडर, कार्यादेश सहित 6 प्रकार के दस्तावेज चाहे गए थे उत्तरवादी जनकार्य विभाग ने विहित समयावधि में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जिस पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील निरस्त कर जानकारी प्रदान करने के आदेश नहीं दिए थे जिस के बाद श्री रवि गुरनानी ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की
 
राज्य सूचना आयोग द्वारा ने दिनांक 04-01-2021 को सदर द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुवे अंतिम आदेश पारित किया आयोग द्वारा परीक्षण में पाया की नगर निगम लोकसूचना अधिकारी ने विहित समय में अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी है तथा मूल आवेदन तथा प्रथम अपील की सुनवाई तक उक्त प्रकरण का रेकार्ड लोकसूचना अधिकारी के कार्यालय में मौजूद थी परन्तु विभागीय अधिकारी द्वारा फ़ाइल लोकायुक्त कार्यालय में जमा होने के असत्य कथन आयोग के समक्ष कहे गए राज्य सूचना आयोग द्वारा नगर निगम को नोटिस देकर जानकारी नहीं देने का कारण पूछा तो ताबड़तोड़ अपीलार्थी को दिनांक 13-03-2020 को आवेदन में उल्लेखित 06 बिन्दुओ में से 03 बिन्दुओ के दस्तावेज प्रदान किये गए तथा शेष जानकारी के दस्तावेजो के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई तथा उक्त सम्बन्ध में कोई उत्तर या सूचना भी नहीं दी गई
 
सूचना आयोग द्वारा लोकसूचना अधिकारी के तर्कों युक्तिसंगत नहीं मानते हुवे अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करने में रूकावट डालने की श्रेणी में मानते हुवे अपीलार्थी का श्रम एवं धन की हानि होना पाया जिसपर आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 19(8)(बी) के अंतर्गत राशी रूपये 10 हजार निर्धारित करते हुवे लोक प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर को उक्त राशि अपीलार्थी को भुगतान करने का महत्वपूर्ण आदेश पारित किया तथा राशि भुगतान करने का प्रतिवेदन आगामी 17 फ़रवरी 2021 तक चाहा गया है . 

Written by XT Correspondent

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