September 23, 2024

इंदौर ईओडब्ल्यू ने भू माफिया पर करोडों की ज़मीन के मामले में दर्ज की 420 की एफ़आइआर।

एक्सपोज़ टुडे।

इंदौर ईओडब्ल्यू ने खजराना में करोड़ों रूपए की शहरी सीलिंग की ज़मीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में इस्लाम पिता शफ़ी पटेल व अन्य पर अपराध क्रमांक 4/2023 धारा 420 की एफ़आइआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक़ संजीव शर्मा पिता राम किशोर शर्मा ने शिकायत की थी की खजराना के सर्वे नंबर 325/3/2/1,325/3/2/2,325/3/5, 325/3/7, 325/3/4 कुल रकबा 4.787 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में शहरी सीलिंग की होकर इंदौर मध्य प्रदेश की शासकीय संस्था के नाम से दर्ज हैं।इस सरकारी ज़मीन पर इस्लाम पटेल व अन्य ने मिलकर अवैध रूप से पटेल नगर के नाम से कॉलोनी काट कर प्लॉट बेच दिए हैं । 2020 में रिमूवल अधिकारी द्वारा इस ज़मीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में इस ज़मीन पर क़रीब 150 से 200 मकान अवैध रूप से बने हैं। आरोपी इस्लाम पटेल द्वारा 2006 ले लेकर अब तक अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कॉलोनी काट कर नोटरी प्लॉट बेचे जा रहे हैं और करोड़ों रूपए अर्जित किए जा रहे हैं।

आरोपी का यह कृत्य धोखाधड़ी और जालसाज़ी के श्रेणी में आता है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर अपराध क़ायम किया गया है।
Written by XT Correspondent