March 8, 2026

रेलवे स्‍टेशन परिसर में बिना मास्‍क आने जाने वालों पर होगा जुर्माना।

एक्सपोज़ टुडे।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोम के बढते प्रकोप को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टिकट जांच से संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि स्‍टेशन परिसर या ट्रेन में जो भी व्‍यक्ति बिना मास्‍क का मिलेगा उससे रु500/- तक जुर्माना वसूल किया जाए ।
 
इस निर्देश को तत्‍काल प्रभाव से लागू करते हुए अगले छ: महीनों तक या अगली सूचना तक जारी रखा जाएगा। यात्रियों को सूचित करने के लिए स्‍टेशनों पर उद्घोष सिस्‍टम के माध्‍यम से लगातार इसकी उद्धोषणा करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। टिकट परीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि भारतीय रेलवे नियम 2012 के तहत रेलवे स्‍टेशन परिसर, प्‍लेटफार्म या ट्रेन में मास्‍क नहीं लगाने वालों पर रु500/- तक जुर्माना किया जा सकता है।
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Written by XT Correspondent

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