March 7, 2026

कलेक्टर के निर्देश पर उर्वरक के अवैध भण्डारण पर एफआईआर दर्ज।

एक्सपोज़ टुडे,इंदौर।
कलेक्टर के निर्देश पर उर्वरक के अवैध भण्डारण पर छापामार कारवाई के बाद हुई एफ़आइआर दर्ज।
कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग के दल ने इंदौर के देवास नाका स्थित 253/2-ए मेसर्स इजीकेयर कंज्यूमर साल्युसन प्रायवेट लिमिटेड में छापामार कार्रवाई कर जांच की थी। इस दौरान पाया गया कि आरोपी शैलेन्दर पाटीदार द्वारा अवैधानिक रूप से प्रोम (फॉस्फोरस रिच और्गेनिक मेन्युअर) का अवैध भण्डारण कर विक्रय किया जा रहा है, जबकि इनके द्वारा अन्य स्थान का उर्वरक लाईसेंस लेकर जिसमे मेसर्स प्लांट नंबर 56 एसआर कम्पाउंड देवास नाका लसुड़िया मोरी इंदौर का पता इंद्राज है इसमे अन्य कंपनियों के रैपर भी पाये गये। उक्त घटना स्थल पर कृषि दल द्वारा जांच कर पंचनामा, जप्तीनामा एवं सुपुर्दगी बनाकर गोदाम को सील कर दिया गया है।
उर्वरक के अवैध भण्डारण के मामले में कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर उपसंचालक कृषि श्री एस.एस. राजपूत द्वारा पुलिस थाना लसुड़िया में आरोपी शैलेन्दर पाटीदार पिता अनोखीलाल पाटीदार के विरूद्ध अपराध धारा 7 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।

Written by XT Correspondent

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