एक्सपोज़ टुडे,भोपाल।
मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार कोविड गाइड लाइन जारी कर दी है । मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा समस्त ज़िला कलेक्टरों को इस गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश हुए है।
क्या है गाइड लाइन
1. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर,जबलपुर,बालाघाट,सिवनी,बैतूल,छिंदवाडा,खंडवा,ख़रगोन,बड़वानी, बुरहानपुर,रतलाम एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिसटेंसिंग,मास्क,रोको-टोको अभियान लगातार चलाया जाए।
2. भोपाल और इंदौर ज़िले में तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे बैतूल,छिंदवाडा,खंडवा,ख़रगोन,बड़वानी, बुरहानपुर, में बंद हॉल में आयोजित सभी प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 200 व्यक्ति) के ही आयोजन हो सकेंगे ।
3.महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे
बैतूल,छिंदवाडा,खंडवा,ख़रगोन,बड़वानी, बुरहानपुर, में महाराष्ट्र से आने वाले माल वाहक और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी ।
4. महाराष्ट्र राज्य के सीमा से लगे ज़िलों में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों की पहचान कर इन्हें 7 दिन क्वारटाइन की जाएगा ।
5. प्रदेश के सभी ज़िलों में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर सोशल डिसटेंसिंग का पालन कराया जाए।इन स्थानों पर आने जाने वालों को मास्क लगाना आवश्यक हो।