November 24, 2024

समाज कल्याण विभाग में हुए घोटाले को लेकर हाईकोर्ट का आदेश

रायपुर। समाज कल्याण विभाग में हुए करीब 1000 करोड़ के घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ और सुनील कुजूर के अलावा पूर्व एसीएस एमके राउत, बीएल अग्रवाल, आलोक शुक्ला, एमके श्रोती सहित 13 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

दरअसल इस मामले को लेकर रायपुर निवासी कुंदन सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कुंदन ने आरोप लगाया था कि विभाग ने चार हजार दिव्यांगों के उपचार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सारा हिसाब-किताब केवल कागजों में मिला। सरकारी तंत्र ने दिव्यांगों के इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है।

ख़ास बात यह है कि सरकारी तंत्र द्वारा कुंदन सिंह ठाकुर को कर्मचारी बताकर वेतन आहरित किया जा रहा था। जब इस बात की जानकारी कुंदन सिंह को हुई तो उन्होंने तमाम दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायमूर्ति मनींद्र श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई के बाद माना था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। लिहाजा इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया था इसके बाद मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास भेजा गया था। डबल बेंच ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

Written by XT Correspondent