एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अन्तर्गत इन्दौर जिले में जरूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क कानूनी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर के मार्गदर्शन में विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया।
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्रमिक विधिक सहायता क्लीनिक का शुभारंभ सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट के द्वारा फीता काटकर किया गया। उक्त क्लीनिक में कार्य संपदान हेतु गठित विशेष प्रकोष्ठ के सदस्य श्रमिक विधियों में विशेषज्ञ पैनल अधिवक्ता सपना शर्मा, पैरालीगल वालेन्टियर्स विधि छात्रा सुश्री एरिना अली, सुश्री वंशिका हारोड़े एवं समाजिक कार्यकर्ता पी.एल.वी. श्री जीवन चैधरी, श्री जयेन्द्र धारीवाल एवं श्री योगेश शाक्यवार को नामित किया गया है।
सहायक श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर में खोले गये नवीन विधिक सहायता केन्द्र में प्रकोष्ठ के सदस्य उपलब्ध रहकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न केवल निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श देंगे, अपितु वह केन्द्र में आने वाले श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी देते हुए उक्त योजनाओं के लाभ श्रमिकों को दिलाने में भी सहयोग करेंगे। श्रमिक एवं नियोक्ता के बीच विद्यमान विवाद का आपसी सहमति से एवं कार्यालयीन स्तर पर निराकरण नहीं होने की स्थिति में श्रमिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर न्याय दिलाने में सक्रिय सहयोग का कार्य करेंगे।
विशेष प्रकोष्ठ के कार्यसंपादन हेतु खोले गये श्रमिक विधिक सहायता केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट, सेवानिवृत्त सहायक श्रम पदाधिकारी श्री राजेन्द्र तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिग्विजय सिंह द्वारा नव नियुक्त पैरालीगल वालेन्टियर्स को उनके दायित्वों का बोध कराते हुए केन्द्र में उनके द्वारा दिन-प्रतिदिन के कार्यो को किस प्रकार किया जाना है, के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
इस अवसर पर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के अधिकारीगण/कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर कार्य करने वाले सभी श्रमिकों से अपील करता है कि यदि श्रमिकों और नियोक्ता के मध्य उनके वेतन, कार्य के समय एवं मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में यदि कोई विवाद हो, तो श्रमिक सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में खोले गये श्रमिक विधिक सहायता क्लीनिक में अपनी समस्या बता सकते है। जहाॅं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर के पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु श्रमिकों को जानकारी दी जावेंगी और श्रमिकों को शोषण से बचाने का प्रयास किया जावेंगा और आवश्यकता होने पर श्रमिकों का पक्ष न्यायालय में रखे जाने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जावेंगी।