March 6, 2026

इंदौर लोकायुक्त टीम ने 3 लाख रिश्वत मांगने वाले को किया ट्रेप, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा।

एक्सपोज़ टुडे।

जाति प्रमाण पत्र की जाँच का हवाला देकर 3 लाख रूपए मांगने वाले को 8 साल बाद हुई 3 साल की सजा। आरोपी को  लोकायुक्त टीम ने रंगेहाथों पकड़ा।एफ़आइआर दर्ज होने के बाद लोकायुक्त की  इन्वेस्टीगेशन के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है।

इंदौर लोकायुक्त पुलिस के अनुसार आवेदक हरि सिंह चौहान निवासी 110 एस टावर प्रकाश नगर नौलखा ने लिखित शिकायत कर बताया था प्रीतम सिंह मान नाम के व्यक्ति ने उससे कहा की तुम्हारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जांच चल रही है इस मामले को निपटाना चाहते हो तो 3 लाख रूपए रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद आरोपी को ट्रेप करने की तैयारी की गई। आरोपी प्रीतम सिंह मान को 20 हज़ार रूपए रिश्वत लेते हुए 14 अक्टूबर 2014 को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के क़ब्ज़े से नगद राशि बरामद की गई।

राकेश कुमार गोयल विशेष न्यायाधीश इंदौर द्वारा आज 14  जुलाई 2022  को निर्णय कर आरोपी प्रीतम सिंह मान को धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 467,भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपए का अर्थ दंड, धारा 420 भादवि में दो वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया एवं धारा 471 भादवि में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थ दंड से दंडित किया । अर्थ दंड न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का भुगतान करना होगा।

Written by XT Correspondent

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