एक्सपोज़ टुडे।
प्रदेशभर में बहुचर्चित रहे हनी ट्रैप मामले में जिला कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो गई। शुक्रवार को आरोपित श्वेता जैन के आवेदन पर बहस होना थी जिसमें उसने बैंक के लाकर खोलने की अनुमति चाही है गई है लेकिन बहस टल गई। प्रकरण का एक अन्य आरोपित अभिषेक ठाकुर सरकारी गवाह बनने की तैयारी में है। उसका कहना है कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके पास आरोपितों के बारे में कई जानकारियां हैं। वह इसकी जानकारी एसआइटी को देना चाहता है। शुक्रवार को ही जिला न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रिकार्ड पर ले लिया जिसमें एसआइटी द्वारा जब्त इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों (पैन ड्राइव व सीडी) की कापी आरोपितों के वकीलों को देने से मना कर दिया गया है। आरोपितों के वकीलों को इन दस्तावेजों का न्यायालय कक्ष में ही अवलोकन करना होगा।
17 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि कुछ महिलाओं ने उनका अश्लील वीडियो बना लिया है। इसके नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। महिलाएं तीन करोड़ रुपये मांग रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्लैक मेलिंग करने वाली पांच महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया था। बाद में मामले की जांच एसआइटी को सौंप दी गई। हाई कोर्ट ने हाल ही में जब्त इलेक्ट्रानिक दस्तावेज की कापी आरोपितों को उपलब्ध कराने से मना किया है। आरोपित अभिषेक की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि वह सरकारी गवाह बनना चाहता है। हम इस संबंध में कोर्ट में आवेदन दे रहे हैं।