एक्सपोज़ टुडे, भोपाल।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनज़र मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने इंदौर और भोपाल समेत कई ज़िलों में नाइट कर्फ़्यू के आदेश समस्त कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं। यह आदेश17 मार्च 2021 से प्रभावशाली होंगे । गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार
1. इंदौर एवं भोपाल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे ।
केमिस्ट,राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभी ग़ैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे केवल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड आने जाने के लिए अनुमति रहेगी । रात 10 से सुबह 6 तक किसी तरह का कोई आवागमन न हो इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग करेगी।
2. जबलपुर और ग्वालियर में रात 10 से सुबह 6 तक समस्त दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे ।केमिस्ट,राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
3. इंदौर,भोपाल,ग्वालियर,जबलपुर, उज्जैन,रतलाम,छिन्दवाड़ा,बुरहानपुर,बैतूल,खरगोन में होली के जुलूस,ग़ैर,मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे। इन शहरों में खुले मैदान में होने वाले आयोजन सामाजिक,धार्मिक,राजनीतिक,खेल,शैक्षिक,मनोरंजनक,शैक्षणिक आयोजनों में 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और ज़िला प्रशासन की अनुमति के बिना कार्यक्रम नहीं हो सकेगा ।