एक्सपोज़ टुडे।
इंदौर में नाइट क्लचर के दौरान मनमानी करना दो रेस्टोरेंट संचालकों को महंगा पड़ गया। नाइट क्लचर के दौरान भीड़ व असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करना और सीसीटीवी फ़ुटेज
का रिकॉर्ड न रखने पर पुलिस ने कार्रवाई कर नगर निगम से रेस्टोरेंट का लायसेंस निरस्त करा दिया है। नाइट क्लचर शुरू होने के बाद इस तरह की पहली प्रभावी कार्रवाई
बीआरटीएस पर हुई है।
भोलाराम उस्ताद मार्ग भँवरकुआं पर संचालित शिवाय चाट हाउस संचालक प्रिंस राठौर व विष्णुपुरी कालोनी इन्दौर पर संचालित ब्रोली कैफे के संचालक उमेश कुमार ओझा के व्दारा BRTS के आसपास पर संचालन हेतु अनुमति ली गई, जिनके व्दारा अपने संस्थान को 24 घण्टे संचालन के नियम एवं शर्तो का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था। इन संचालको के द्वारा अपने संस्थान के सामने लड़को को इकठ्ठा कर भीड की जा रही, जिससें यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी, तथा 30 दिन का सीसीटीव्ही फुटैज भी संरक्षित नही किया रहा था । जिसके संबंध में थाना भँवरकुआं द्वारा पुलिस उपायुक्त जोन-4 नगरीय इन्दौर को उक्त संस्थानो की अनुमति निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर उक्त संस्थान संचालको के व्दारा ली गई रात्रि दुकान संचालन की अनुमित को पुलिस उपायुक्त जोन-4 नगरीय इन्दौर के अनुमोदन पर नगर निगम के व्दारा निरस्त किया गया है ।
लगातार आराजक तत्वो के इकठ्ठा होने की मिल रही थी सूचना।
BRTS पर 24 घण्टे संचालित दुकानो के आसपास पर यातायात व्यवस्था एवं आराजक तत्वो के इकठ्ठा होने संबंधित जानकारी प्राप्त होने की सूचनाओ पर ऐसे संस्थानो को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी भँवरकुआं राजकुमार यादव के द्वारा गठित पुलिस टीम के व्दारा लगातार गश्त, चैकिंग का विशेष अभियान चलाया गया, तथा ऐसे संस्थानो को चिन्हित किया गया जो रात्रि दुकान संचालन के नियमो का पालन नही किया जा रहा था।
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