November 23, 2024

धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना में 50 प्रतिशत लोग ही ले सकेंगे हिस्सा, गृह विभाग ने जारी किए आदेश।

एक्सपोज़ टुडे, भोपाल।
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने धार्मिक स्थानों को लेकर महत्वपूर्ण गाइड लाइन जारी की है।एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी डॉ राजेश राजौरा के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक़
समस्त धार्मिक/ पूजा स्थलों यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि (ईदगाह को छोड़कर) में एक बार में अधिकतम ५० व्यक्ति पूजा/अर्चना कर सकेंगे।

Written by XT Correspondent