एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।
बुजुर्ग ने रूँधे गले से बताया जिन बच्चों को उँगली पकड़ कर चलना सीखाया वे ही जीवन के इस मोड़ पर हमें सहारा देने की बजाय परेशान कर रहे हैं। इस पर सीनियर सिटीज़न हेल्प लाइन के प्रभारी एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने सभी को लताड़ लगाते हुए कहा माता पिता की सेवा करिए । आप अगर इन्हें परेशान करेंगे तो क़ानूनी कारवाई हो जाएगी । इस चेतावनी का
बुजुर्ग माता पिता की सेवा न कर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बेटे बेटियों पर असर हुआ और माता पिता के चरण स्पर्श कर सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर ले गए।
केस 1
90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पड़ोसी द्वारा शिकायत की गई उनकी देखरेख करने वाला को कोई नहीं है उनकी दो बेटियां हैं जो उनका ध्यान नहीं रखती है बुजुर्ग महिला के रिश्तेदारों को समक्ष में बुलाया गया और समझाइश दी गई कि अगर बेटियां नहीं रखती हैं तो आप ही अम्मा जी का भरण पोषण करें परंतु रिश्तेदारों ने भी रखने से मना कर दिया कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम इनको रख सकें अम्मा जी की बेटियां जो शहर से बाहर रहती है फोन पर चर्चा की गई और समझाइश दी गई कि उनकी माता की देखरेख करना उनका फर्ज बनता है आज उनकी माता जी का इलाज कराने वाला कोई भी नहीं है एनजीओ वाले ही उनको खाना खर्चा देते हैं बेटी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं अपनी माता जी को 2 दिन के अंदर लेकर जाऊंगी पुलिस पंचायत द्वारा 2 दिन बाद पुनः बेटी से चर्चा कर पूछा जाएगा कि वह अपनी माताजी को घर लेकर गई या नहीं।
केस-2
पुलिस पंचायत में आज 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई उसने कहा कि उसकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी करी थी वह ससुराल छोड़कर मायके में आ गई थी तभी भी उसने अपनी बेटी को अपने घर पर रख लिया था कुछ दिन तो बेटी ठीक Rahi उसके बाद उसने अपनी मां को परेशान करना चालू कर दिया वह मां को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी मां ने ऐसा करने के लिए मना किया तो उसने कहा कि आप कहीं पर भी शिकायत करें मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी नहीं वह यह बताती है कि उसका ससुराल में क्या झगड़ा और वहां अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती है दोनों पक्षों को समक्ष में बुलाकर समझाइश दी गई और कहां गया कि अगर तुम्हें अपनी मां के साथ रहना है तो तुम अपनी मां को परेशान नहीं कर सकती हो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई भी हो सकती है बेटी ने गलती को स्वीकार कहा और कहा कि मैं अपनी मां को परेशान नहीं करूंगी नहीं उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करूंगी बुजुर्ग महिला के पति का देहांत भी हो चुका है।
केस-3
आजाद नगर थाना क्षेत्र के 76 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा शिकायत की गई कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है वह अपनी लड़की के पास रहते हैं बेटे बहू उन्हें घर में घुसने नहीं देते हैं दोनों पक्ष को समक्ष में सुना गया और बेटे को समझाइश दी गई कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या होता है तथा उसे अपने पिता का भरण पोषण करना ही पड़ेगा दोनों को समझाइश देकर अगले बुधवार की पेशी लगाई गई है।
केस-4
थाना परदेशीपुरा निवासी बुजुर्ग दंपत्ति ने शिकायत की उनका एक ही बेटा है वह शराब के नशे में उन्हें मारता पीटता है उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था यहां तक कि वह टॉयलेट भी बाहर जाते थे उनके पोते की करोना काल में मृत्यु होने से बेटा उनके साथ गलत व्यवहार करने लगा था बहू भी घर छोड़ कर चली गई थी उनके पोते की उम्र करीब 22 साल थी जिससे उनके बेटा डिप्रेशन का शिकार हो गया जिससे वह अपने माता-पिता से ही गलत व्यवहार करने लगा था बेटे को समक्ष में बुलाकर समझाया गया और कहा गया कि तुम्हारे बेटे की कोरोना में मृत्यु हुई है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे माता-पिता की नहीं है तुम्हें अपने माता-पिता का ध्यान रखना चाहिए बुजुर्ग दंपत्ति कहां जाएंगे किसके पास रहेंगे बेटे के समझ में आ गया उसने अपने मां के पैर पड़े और उन्हें घर लेकर गया बेटे ने रोते हुए कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु होने से ही मेरा दिमाग खराब हो गया था जिससे मैं अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने लगा था आप मुझे माफ कर दीजिए अब मैं शराब शराब का सेवन नहीं करूंगा नहीं अपने माता-पिता के साथ गलत व्यवहार करूंगा वह अपने माता पिता को घर लेकर गयाU