एक्सपोज़ टुडे,इंदौर ।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी
बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना को नियंत्रित करने के संबंध में सुझाव भी लिये। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कोरोना बढ़ने की परिस्थितियां बताई। उन्होंने इंदौर में वर्तमान स्थिति में अस्पतालों में कोरोना मरीजों भर्ती, मरीजों के लिये उपलब्ध बेड आदि व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि त्यौहारों में असावधानी रखने पर मरीजों की संख्या बड़ी है। आगे भी अगर सतर्कता नहीं रखीं जायेगी, तो यह संख्या बढ भी सकती है। उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में क्राईसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाकर जनप्रतिनिधियों और समिति के सदस्यों से कोरोना को नियंत्रित करने के संबंध में सुझाव लेकर शासन को भेजे जायेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह आयोजनों आदि में संख्या को नियंत्रित करने के संबंध में सुझाव लेकर शासन को भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि इंदौर में मॉस्क नहीं लगाने पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की जायेगी।
*कलेक्टर श्री मनीष सिंह की अपील*
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि नागरिक विशेष सावधानी और सतर्कता रखें। कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे मॉस्क का सही ढ़ग से उपयोग करें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकों को दिखायें। आवश्यक होने पर जांच भी करवायें। समय पर अस्पताल पहुंचे और तुरंत उपचार लेना शुरू करें। इलाज में देरी घातक होती है। उन्होंने बताया कि कोरोना के प्रकरण जिस क्षेत्र में ज्यादा निकलेंगे वहां कन्टेमेंट झोन बनाने पर विचार किया जायेगा।
*कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय*
• प्रदेश में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष किसी भी जिले, शहर, क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जायेगा।
• अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरजिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा।
• अधिक संक्रमण के जिलों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा में 21 नवम्बर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से .प्रात: 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा नागरिक अति आवश्यक होने पर ही इस अवधि में आवागमन कर सकेंगे।
• औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी।
• कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं तथा कॉलेज के छात्र-छात्राएँ विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप गाइडेंस के लिए स्कूल/कॉलेज आ सकेंगे।
• फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेसेस में समस्त नागरिक करें इसका सख्ती से पालन कराया जायेगा।
प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवम्बर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवम्बर तक समस्त जिला कलेक्टर विवाह/सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति की अधिकतम सीमा क्या तय की जाए और जिले में कौन-कौन से कन्टेनमेंट जोन बनाए जाएंगे का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजेंगे।