एक्सपोज़ टुडे।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने नामांकन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के मामले में उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी को 24घंटे में पद से हटाने के निर्देश दिए हैं।
मामला छतरपुर ज़िले का है।
यहाँ के उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीपी द्विवेदी को निर्वाचन के काम से तुरंत हटाने के आदेश हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने दिए हैं।
दरअसल छतरपुर ज़िला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड नंबर 7 से विजय प्रताप सिंह उर्फ़ छोटे राजा की नामांकन फार्म निरस्त कर दिया गया था। उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीपी द्विवेदी के फ़ैसले के खिलाफ प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह ने पहले चुनाव आयोग को शिकायत की लेकिन जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली।