एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।
हत्यारे को हुआ आजीवन कारावास।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो0 अकरम शेख, इंदौर ने बताया कि माननीय पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार करोरिया के द्वारा थाना खजराना के सत्र प्रकरण क्रंमाक 166/19 धारा 302, एवं 25(1)बी बीभादवि एवं आयुध अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी गोलू उर्फ शेाएब पिता रशीद उम्र 19 वर्ष निवासी खजराना इंदौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 25(1)बी बीआयुध अधिनियम में 3 साल का कारावास व 1000/- रूपए के अथर्दण्ड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालनसहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री त्रिलोकचंद्र सांवनेर द्वारा की गई ।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12/06/2018 को आरक्षी केंद्र खजराना पर एम.वाय.एच. इंदौर से सूचना प्राप्त होने पर पहुंचे जहां पर फरियादी असगर हुसैन उर्फ सोनू ने बताया कि रात्रि 11.30 बजे मोहल्ले के पैठा ने आकर उसे बताया कि आहत अमीन का गोलू से मस्जिद के पास झगडा हो गया है तो वह यह बात सुनकर मैं वहां पहुंचा , वहां पर खून पडा था , लोगों ने मुझे बताया कि अमीन को गोलू ने जांघ पर चाकू मार दिया है । लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि गोलू अमीन को मां-बहन की गालियां दे रहा था , गालियां देने से मना करने पर गोलू ने अमीन की बाई जांघ पर चाकू मार दिया था जिससे उसका खून निकलने लगा था, खून निकलने के कारण इलाज हेतु असलम व शाहरूख आहत अमीन को एम वाय एच अस्पताल अपनी मोटर साइकिल पर लेकर गए, मैं भी एम वाय एच अस्पताल तुरंत आया आहत अमीन से पूछने पर उसने घटना के बारे में बताया कि गोलू ने ही उसे बाई जांघ पर चाकू मारा है । जिसकी सूचना पर से देहाती नालसी दर्ज की गई एवं आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी के आधार पर धारा 324, 294 का अपराध पंजीबद्ध किया गया , इलाज के दौरान दिनांक 12/06/2018 को ही आहत अमीन की मृत्यु हो जाने से विवेचना दौरान धारा 302 भा.द.वि. एवं 25 आयुध अधिनियम का इजाफा कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर से आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।