एक्सपोज़ टुडे,बालाघाट।
महाराष्ट्र से सटे मध्यप्रदेश के बालाघाट में ज़िला प्रशासन सतर्कता मोड में है।
कलेक्टर बालाघाट दीपक आर्य ने ज़िले में धारा 144 के तहत 5 व्यक्तियों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। आदेश में लिखा बालाघाट राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। आदेश में लिखा है किसी भी प्रकार का धार्मिक,सामाजिक,मेला आदि आयोजित करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। मास्क, सोशल डिसटेंसिंग के कड़ाई से पालन करना होगा नहीं तो अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी।