एक्सपोज़ टुडे,इंदौर।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु पूर्व में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे, जिसके तहत मुख्यो तौर पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए गए हैं। उक्त आदेशों को यथावत रखते हुये कलेक्टर श्री सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत कोरोना की बढ़ती रफ्तार की रोकथाम एवं जनस्वास्थ्य के बचाव हेतु आवश्यक अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
जारी आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी श्रेणी के आमोद-प्रमोद क्षेत्र में रेस्टोरेंट आदि संचालित हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में व्यक्ति इन्दौर शहर से आ रहे हैं तथा इन क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। बेटमा थाना क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे ही मामले में अभी हाल ही में एक प्रतिष्ठान को सील किया गया है। जिसके दृष्टिगत समस्त ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पर बड़ी संख्या में आमोद-प्रमोद/रेस्टोरेंट हेतु लोग आते हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे समस्त प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से मानव जीवन के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत बंद करवाया जायेगा। इसी तरह आने वाले रंगपंचमी त्यौहार पर पूर्व आदेश अनुसार गैर, जूलुस, सार्वजनिक रूप से रंगों को डालना, खेलना, झुण्ड में घुमना. वाहनों में अनावश्यक रूप से आवाजाही करना आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में रंगपंचमी की प्रातः से ही पुलिस आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं रोकना-टोकना सुनिश्चित करेगी तथा संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही फील्ड में सुनिश्चित करेंगे इसके निर्देश दिये गये है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा तथा उल्लघंन करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।