March 16, 2026

कांग्रेस नेत्री की बेटी ने कहा माँ पर 20 साल पुराने फ़र्ज़ी अनुबंध के नाम पर कर दी FIR दर्ज। किराएदार की शिकायत पर प्रशासन ने फ़्लैट पर दिलवा दिया क़ब्ज़ा।

एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बहू और पूर्व पार्षद सोनिया अतुल शुक्ला के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करने को लेकर उनकी बेटी शामभवी शुक्ल ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया की कोई साल पुराने अनुबंध के नाम पर किराएदार की झूठी शिकायत पर मां के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज कर ली गई। जबकि यह संपत्ति उनके परिवार की है। इसका सौदा कभी भी नहीं किया गया। नियमों को ताक पर रख किराएदार की शिकायत पर पुलिस प्रशासन उन्हें फ़्लैट का क़ब्ज़ा दिलवाने पहुंच गया।

सुश्री शुक्ला ने बताया पिता दिवंगत अतुल शुक्ला ने एरोड्रम रोड पर साधना नगर में प्लाट नंबर 5 सत्यनारायण पिता राधे श्याम गर्ग से ख़रीदा।
इस प्लॉट पर उनके द्वारा बिल्डिंग बनाई गई। फ़्लैट नंबर 303 और 304 के संबंध में
अतुल शुक्ला के निधन के बाद रविशंकर पिता धन प्रसाद तिवारी निवासी 130 वैशाली नगर आए और 1999 का अनुबंध दिखाने लगा। इस पर सोनिया शुक्ला ने कहा की अनुबंध पर साइन उनके पति अतुल शुक्ला की नहीं है ।
तीन साल तक कोई भी अनुबंध वैध होता है इतने साल इसकी वैधानिकता समाप्त हो जाती है यह संदिग्ध दस्तावेज है जो अचानक से सामने आया
हमारे परिवार द्वारा तिवारी से किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध ही नहीं किया गया।महेश शर्मा को तिवारी ने प्रॉपर्टी बेच दी जबकि वैधानिक रूप से यह प्रॉपर्टी तिवारी की है ही नहीं। शुक्ला ने कहा ज़िला प्रशासन को भ्रमित कर शर्मा और तिवारी ने साँठ गाँठ कर छूठी शिकायत कर एफ़आइआर दर्ज करा कर हमारे परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

Written by XT Correspondent

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