March 7, 2026

प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले पर की अनूठी कार्रवाई।

एक्सपोज़ टुडे। 
प्रदेश में पहली बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट डालने वाले पर बडी क  हुई है। आरोपी पर  एफ़आइआर के बाद सोशल मीडिया के सभी प्लेटफ़ॉर्म से एक साल के लिए बैन करने के आदेश  पुलिस कमिश्नर ने दिए है।
भोपाल न्यायालय पुलिस आयुक्त मकरंद देउसकर ने  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के सभी सोशल मीडिया अकाउंट एक साल के लिये निष्क्रिय करने का आदेश दिए हैं।मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3(1)ख एवं 3(1)ग के अन्तर्गत  *फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटसएप एवं अन्य सभी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट एक साल के लिये मोबाइल व अन्य प्लेटफॉर्म से निष्क्रिय(डीएक्टीवेट) करने का आदेश पारित किया गया है।साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए मोहम्मद रिजवान के विरुद्ध थाना गौतम में अपराध क्रमांक 275/22 धारा  505(2) भादवि का प्रकरण दर्ज किया है।
डीसीपी  जोन 3 भोपाल ने पुलिस कमिश्नर को   प्रतिवेदन दिया था  था कि मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद अलाउदीन उम्र 26 साल निवासी म0न0 4/5 गली नं0 4 गुलाम भाई तेल वालों के घर के पास काजी केम्प हनुमानगंज भोपाल  ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की। इसके  विरुद्ध प्रभावी निवारक कार्रवाई करने के लिए  न्यायालय पुलिस डीसीपी  भोपाल की कोर्ट में  प्रकरण पेश किया गया था।
प्रकरण में सभी तथ्यों पर जांच के बाद  न्यायालय पुलिस कमिश्नर भोपाल ने  मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद उम्र 26 साल निवासी म0न0 4/5 गली नं0 4 गुलाम भाई तेल वालों के घर के पास काजी केम्प हनुमानगंज भोपाल के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3(1)ख एवं 3(1)ग के अन्तर्गत  *फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटसएप एवं अन्य सभी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट एक साल के लिये मोबाइल व अन्य प्लेटफॉर्म से निष्क्रिय(डीएक्टीवेट) करने का आदेश पारित किया गया है।
Written by XT Correspondent

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