एक्सपोज़ टुडे,भोपाल।
मध्य प्रदेश में चीनी फटाखे नहीं बिक सकेंगे । प्रदेश सरकार चीनी या विदेशी फटाखों के क्रय विक्रय और उपयोग पर सख़्त हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम डॉ राजेश राजौरा ने सभी ज़िला कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है । आदेश के मुताबिक़ सभी चीनी या विदेशी फटाखों का उपयोग, भंडारण , विक्रय ट्रांसपोर्टेशन प्रतिबंधित किया जाता है ।
दीवाली पर चीनी या विदेशी फटाखों के क्रय विक्रय और उपयोग पर सरकार ने तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की तरफ़ से
एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम डॉ राजेश राजौरा के द्वारा जारी आदेश जारी किया गया है इसमें स्पष्ट लिखा है।
डीजीएफटी (डायरेक्टर जनरल फ़ॉरेन ट्रेड) द्वारा विदेशी या चीनी फटाखों के लिए कोई लायसेंस भी जारी नहीं किए गए हैं। कोई अगर इन गतिविधियों में शामिल मिला तो उसके ख़िलाफ़ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत कारवाई होगी इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है।
कलेक्टरों को भी सतर्कता रखने के निर्देश हैं। पत्र में लिखा है
ज़िला प्रशासन ध्यान रखे 84 विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम के तहत अस्थायी लायसेंस भी जारी न किए जाएँ । इस आदेश के बाद फटाखा बाज़ार में विदेशी या चीनी फटाखों के लिए कोई जगह नहीं होगी ।