April 26, 2026

हाईकोर्ट ने पति से कहा एक माह ससुराल में रहो और खीर पूड़ी खाओ।

एक्सपोज़ टुडे।
ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट के आदेश पर अब पति को एक माह तक ससुराल में रहना होगा। सास ससुर ने कोर्ट में कहा था कि वह अपने दामाद को साथ रखना चाहते हैं और उसकी अच्छे से सेवा करेंगे, जिससे दोनों के बीच अच्छे संबंध हो सकें। कोर्ट ने सास-ससुर के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने बहस में टिप्पणी करते हुए कहा कि ससुराल पहुंचिये और खीर पूड़ी खाएं।
सेवा नगर निवासी एक महिला ने हाई कोर्ट में अपने दो साल के बेटे को वापस लेने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसके पति, सास ससुर व देवर ने दो साल के बच्चे को बंधक बना लिया है। बच्चे को मुक्त कराकर उसे दिया जाए। बच्चे का लालन-पालन मां के हाथ में अच्छा है। पति की प्रताड़ना से तंग आकर सुसुराल छोड़ना पड़ा था। कोर्ट के आदेश पर पति बच्चे के साथ उपस्थित हुआ। साथ ही याचिकाकर्ता के माता-पिता भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। प्रतिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने की।

मां की गोद में नहीं गया बच्चाः
-कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपने बच्चे को पति से लेने के लिए हाथ किया तो उसने आने से इनकार कर दिया। उसने मां से मुंह फेर लिया। पति ने पत्नी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एक साल पहले लड़-झगड़कर ससुराल से भाग आई थी। बच्चों काे भी छोड़ आई थी।
– वह बच्चे की एक साल से देखभाल कर रहा हूूं। पत्नी को साथ ले जाने के लिए तैयारी हूं और उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा, लेकिन पत्नी ने साथ जाने से मना कर दिया कि वह ससुराल जाती है तो उसके साथ मारपीट हो सकती है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के माता पिता माैजूद थे, उन्होंने अपने दामाद को अपने घर ले जाने की सहमति दी। इस कदम का कोर्ट ने स्वागत कर दिया। पति को बच्चे के साथ ससुराल में रहना होगा।
– 23 मार्च को याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। पति-पत्नी को अपने अनुभव कोर्ट को बताने होंगे।

Written by XT Correspondent

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