April 27, 2026

इंदौर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड।

एक्सपोज़ टुडे। 
इंदौर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर से इस आशय का पत्र आज 4 अगस्त गुरुवार को जारी किया गया।

आबकारी आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी आदेश में लिखा है कि 3 अगस्त 2022 इंदौर संभाग के उड़नदस्ता प्रभारी , आबकारी उपायुक्त एवं कलेक्टर इंदौर के कारण बताओ नोटिस से पता चला है कि इंदौर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं ठेका शाखा प्रभारी राजीव उपाध्याय ने मदिरा एकल समूह IND -5 एमआईजी के वर्ष 2022-23 के लाइसेंसी निक महुआ टीवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर मोहन कुमार द्वारा उस समूह के लिए स्वीकृत टेंडर ऑफर का 5 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस फ़ीस का बकाया जमा नहीं कराया।

राजीव उपाध्याय ने वार्षिक लाइसेंस की शेष राशि के लिए लाइसेंसी द्वारा कमा कराई गई एफडीआर और सिक्युरिटी मनी के लिए जमा कराई गई एफडीआर का तत्काल सत्यापन नहीं कराया। बाद में जब जारीकर्ता बैंक से दोनों एफडीआर का सत्यापन कराया गया तो वे फर्जी निकलीं। बार बार कहे जाने पर भी सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने मांगी गई सही जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में नहीं भेजी जिससे उक्त लाइसेंसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकी।

आदेश में लिखा गया है कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी इंदौर राजीव  उपाध्याय का उक्त कृत्य पदीय दायित्व एवं शासन के राजस्व के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करते हैं इसलिए राजीव उपाध्याय को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विभिन्न नियमों के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय    आबकारी आयुक्त मुख्यलय ग्वालियर रहेगा।

Written by XT Correspondent

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