एक्सपोज़ टुडे।
कोर्ट ने विधायक के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करने के दिए आदेश। मामला बुरहानपुर ज़िले का है। नेपानगर से बीजेपी की विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ ज़िला न्यायालय ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने ख़कनार थाना पुलिस को निर्देश दिया है की प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करें और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करें।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े की अदालत ने 20मई को यह फ़ैसला सुनाया लेकिन कोर्ट का ग्रीष्म क़ालीन अवकाश होने से आदेश की कॉपी 2 जून को मिली।
परिवादी बालचंद्र शिंदे की ओर से एडवोकेट जहीरूद्दीन और देवानंद तायड़े ने न्यायालय में पक्ष रखत् हुए बताया कि विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता और जन्म तारीख़ को लेकर झूठी शपथ पत्रों पेश किया। इसके अलावा 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण एजेंसी के लिए भी झूठा शपथ पत्र दिया था। एक जगह विधायक ने जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 और दूसरी जगह 4मई 1985 दर्शाई है। इससे पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता दसवी बताइ थी लेकिन चुनाव के दौरान यह योग्यता 8 वी हो गई। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि तथ्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।
परिवादी बालचंद्र शिंदे की ओर से एडवोकेट जहीरूद्दीन और देवानंद तायड़े ने न्यायालय में पक्ष रखत् हुए बताया कि विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता और जन्म तारीख़ को लेकर झूठी शपथ पत्रों पेश किया। इसके अलावा 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण एजेंसी के लिए भी झूठा शपथ पत्र दिया था। एक जगह विधायक ने जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 और दूसरी जगह 4मई 1985 दर्शाई है। इससे पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता दसवी बताइ थी लेकिन चुनाव के दौरान यह योग्यता 8 वी हो गई। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि तथ्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।