एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।
जिला प्रशासन द्वारा जिले में रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित ऐसे संभावित दलाल जो डायरी में प्लॉट विक्रय कर गलत प्रक्रियाओं के माध्यम से आमजनों के साथ धोखाधड़ी करते पाये जा रहे उनके विरूद्ध विशेष अभियान के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।
इसी तारतम्य में आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री राजेश राठौड़ द्वारा डायरी आधारित धोखाधड़ी की लिखित शिकायत पर 9 दलालों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंटी जारी किये गये है।
दलाल निलेश पिता विरेन्द्र पोरवाल के विरूद्ध थाना छोटी ग्वालटोली, संजय पिता गोवर्धन मलानी के विरूद्ध थाना सराफा, उमेश पिता सुन्दरलाल डेम्बला के विरूद्ध थाना परदेशीपुरा, सुनील पिता मनोहर लाल जैन के विरूद्ध थाना तुकोगंज, प्रशांत (बबल) पिता दिनेश खण्डेलवाल के विरूद्ध थाना पलासिया, गौतम पिता पन्नालाल जैन के विरूद्ध थाना जूनी इंदौर, गणेश खण्डेलवाल के विरूद्ध थाना पलासिया, कमल पिता त्रिलोकचंद गोयल के विरूद्ध थाना भंवरकुआ तथा हर्ष चुघ के विरूद्ध थाना तिलकनगर से गिरफ्तारी वारंटी जारी किया गया है।
उक्त सभी दलालों के विरूद्ध पूछताछ उपरांत बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने इंदौर जिले के सभी अपर कलेक्टर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों को आमजन भू-खण्ड क्रेताओं के हितों को कॉलोनाइजर/दलालों से सुरक्षित रखने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने क्षेत्र में विकसित हो रही कालोनियों का सतत् भ्रमण करते रहे, तथा वहां पर उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा करे कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है।
अपने स्वयं के सूचना तंत्र से, ऐसे कालोनाईजर्स की जानकारी एकत्रित करें जो खुद की वित्तीय क्षमता से अधिक वित्तीय भार वाली कॉलोनी में संलिप्त होकर अवैध डायरियों आदि के धंधे में स्वयं एवं अपने दलालों के साथ संलिप्त है। डायरी पर विक्रय किए गए किसी भी हितग्राही की कोई शिकायत आती है तो उसे लिखित में प्राप्त करें, ऐसी शिकायत पर कालोनाईजर से तथा उनके दलालों से पूछताछ करें तथा शिकायतकर्ता को कम से कम समय में न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।
ऐसे सभी प्रकरणों में कालोनाईजरों/दलालों से हितग्राही के पक्ष में वैधानिक रूप से अंतरण कराना सुनिश्चित करना होगा ताकि भूखंड पर क्रेता/आम जनता का अधिकार सुरक्षित रह सके। डायरी के माध्यम से कालोनाईजरों/दलालों को दी गई राशि को हितग्राही को घोषित करना होगा तथा उस राशि पर देय विभिन्न करों का भुगतान किया जा चुका है, यह भी जांच कर सुनिश्चित करना होगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये है कि सभी एडीएम, एसडीएम एवं तहसीलदार अपने क्षेत्र में स्थित ऐसी सभी कालोनियों जहां भूखंड डायरी आधारित व्यवस्था पर बेचा होना ज्ञात होता है वह भूखंड क्रेताओं के पक्ष में वैधानिक अनुबंध/दस्तावेज करवाया/दिलवाया जाए। गलत कार्य करने वाले कॉलोनाईजर/दलालों के विरूद सख्त कार्रवाई की जाये।
किन्तु वैधानिक रूप से कार्य करने वाले कॉलोनाईजर आदि को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि इस सम्पूर्ण कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि आमजन/भूखंड क्रेताओं के साथ कोई भी कॉलोनाईजर/दलाल/एजेंट डायरी आधारित धोखाधड़ी न करें। प्लॉट/यूनिट के विक्रय के एवज में प्राप्त राशि हेतु वैधानिक दस्तावेज आमजनों/क्रेताओं को अनिवार्य रूप से दिलवाए जाने की व्यवस्था की जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने सख्त निर्देश दिये है कि सभी दलालों का रेरा पंजीयन होना अनिवार्य है, बिना इस पंजीयन के अगर कोई दलाली करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। ऐसे कॉलोनाईजर/दलाल/एजेंट जो किसी भी प्रकार से आमजन के साथ धोखाधड़ी करते हुए पाये जाते है, उनकी विस्तृत राजस्व जांच करते हुए प्रतिवेदन तैयार कराया जाकर संबंधित अपर कलेक्टर से अनुमोदन उपरांत संबंधित थाने में भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा।