May 3, 2026

गाय को खुला छोड़ा तो 6 माह की सजा, धारा 144 लागू

राजगढ़। सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों एवं उनके कारण हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ जिले की कलेक्टर निधि निवेदिता ने धारा 144 लागू कर दी है।

इस धारा के लागू होने के बाद अब अगर कोई पशु मालिक अपने पशुओं को खुले में छोड़ता है तो धारा 144 के तहत उसे 6 माह की सजा सुनाई जा सकती है।

जिले में इन दिनों बड़ी संख्या में गाय सहित बेसहारा मवेशी सड़कों पर नजर आ रही है। हाईवे एवं शहरों में गायों के जमावड़े के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि हादसे भी घटित हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले NH 52 पर जिले के खिलचीपुर में 20 गायों को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी थी जिसमें 17 गायों ने हाईवे पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था।

कलेक्टर ने दंड प्रतिक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रधान शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 16 सितंबर तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभाव शील रहेगा। आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी – गायों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगा। अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

कलेक्टर निवेदिता का कहना है कि लोग मवेशियों को सड़क पर छोड़ देते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है। इसे रोकने के लिए यह आदेश पारित किया गया है। आदेश के बाद स्थिति में सुधार आया है। कलेक्टर ने कहा कि जो लोग इसे नहीं मानेंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

Written by XT Correspondent

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