November 21, 2024

इंदौर पुलिस उतरी सड़कों पर 50 लोगों को गाड़ियों समेत पकड़ा।

एक्सपोज़ टुडे।
 इंदौर पुलिस ने सड़क पर उतर कर कार्रवाई करना शुरू की तो 50 लोग पकड़ में आए। यह कार्रवाई शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस का  अभियान है।50 दो पहिया तथा चार पहिया वाहन जप्त किये गये।
इस कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर महेश चंद जैन ने  यातायात प्रबंधन पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर कार्यवाही की जाये। ब्रीथ एनालाइजर मशीन के साथ चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्यवाही करें। निर्देशानुसार यातायात प्रबंधन पुलिस के सभी अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को यातायात प्रबंधन के साथ-साथ चेंकिंग पॉइंट लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले गैर-जिम्मेदार वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की। कार्यवाही में 50 दो पहिया तथा चार पहिया वाहन जप्त किये गये।
  अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार पाटीदार के साथ सहायक पुलिस आयुक्त सुनील शर्मा व सूबेदार अमित कुमार यादव ने बंगाली चौराहा क्षेत्र में चैकिंग की एवं सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, सूबेदार राजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा कनाड़िया क्षेत्र में चैकिंग पॉइंट लगाकर कार्यवाही की गई। सहायक पुलिस आयुक्त बसन्त कुमार कौल, यातायात प्रबंधन जोन-1 के साथ “क्यूआरटी 2” व सूबेदार चंद्रेश मरावी, सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी द्वारा रोबोट चौराहा, निपानिया पर चेकिंग  की गई, जिसमें 10 से अधिक दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही हुई। सहायक पुलिस आयुक्त श्री अरविंद तिवारी के साथ क्यूआरटी- 5 प्रभारी निरीक्षक एम एस मंडलोई, सूबेदार सुमित बिलोनिया, सूबेदार राजू सांवले की टीम द्वारा चोइथराम मंडी चौराहा पर चेकिंग कर 13 दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही की गई। सहायक पुलिस आयुक्त श्री अजित सिंह चौहान के साथ सूबेदार ब्रजराज अजनार एवं अरुण यादव ने टेम्पो ट्रेवलर सहित 8 से अधिक वाहनों पर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार विभिन्न टीमों द्वारा शाम से ही अपने-अपने क्षेत्र के चौराहे पर, शराब दुकानों, अहातों, बियर बारो, पब के आने-जाने वाले रास्तों, मुख्य मार्गों पर चैकिंग पॉइंट लगाए और शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर 50 वाहनों पर कार्यवाही कर वाहन जप्त किये गए।  निर्देश दिये गये हैं कि शराब पीकर वाहन चलाने वाला चालक उसके स्वयं तथा दूसरों के जीवन को संकट में डालते हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार वाहन चालकों के वाहन जप्त कर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही की जाये। शराब पीकर वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय है,इसमें संबंधित वाहन ना केवल जप्त होता है, बल्कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है जहाँ कम से कम जुर्माना 10 हजार रुपये देय होता है।
Written by XT Correspondent