जबलपुर। मध्य प्रदेश की पवई विधान सभा सीट से बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दे दी है। कोर्ट ने प्रह्लाद लोधी की सजा पर रोक लगा दी है। हालाँकि उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल होगी या नहीं, इसको लेकर कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया है।
दरअसल भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में प्रह्लाद लोधी को दो साल की सज़ा सुनायी थी। उन्हें सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी। वहीँ कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रह्लाद लोधी हाईकोर्ट चले गए थे। जहाँ कोर्ट ने 7 जनवरी 2020 तक उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है।
कोर्ट में बुधवार को इस केस की सुनवाई पूरी हो गयी थी लेकिन फैसला सुरक्षित था। हालाँकि अभी केवल सजा पर अस्थाई रोक लगी है। विधानसभा सदस्यता बर्खास्तगी पर उनकी ओर से कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। इसलिए इसको लेकर कोर्ट ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
