इंदौर। इंदौर जिले में अब किसी मरीज को अस्पताल ले जाते समय उसके साथ दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं रह सकेंगे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इंदौर कलेक्टर के आदेश के अनुसार इंदौर जिले में मरीज को अस्पताल ले जाते समय मरीज के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही रह सकेंगे। मरीज के साथ अस्पताल जाते समय दो से अधिक व्यक्तियों के रहने पर पुलिस द्वारा संबंधित के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल रूप से लागू हो गया है।
