इंदौर। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इसको देखते हुए शहर में एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। इसके लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत कई आदेश जारी किए हैं।
नए आदेशों के तहत इंदौर जिले में सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक कार्य या त्योहार का आयोजन करने व धार्मिक जुलूस या रैली निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति और झांकी की स्थापना प्रतिबंधित की जाती है। साथ ही जेल रोड और सिंधी कॉलोनी को 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है।
इसके अलावा शादी समारोह में वर-वधू पक्ष के 10-10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जन्मदिन और सालगिरह के कार्यक्रम स्वयं के आवास पर 10 लोगों की मौजूदगी में ही सम्पन्न होंगे। शवयात्रा, पगड़ी और उठावना में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इंदौर में कोरोना की रफ़्तार में तेजी देखी जा रही है। बुधवार को शहर में 136 नए मामले सामने आए हैं। इससे जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 5632 पर पहुँच गई है, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1265 पर पहुँच गई है। इंदौर में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है।
