April 27, 2026

नगर निगम के अपर आयुक्त को आयुक्त नगरीय प्रशासन की चेतावनी।

एक्सपोज़ टुडे, इंदौर।
इंदौर सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देकर पूर्व पार्षद एवं कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अंतर्ग्लन  टिपण्णी नगर निगम के
अफसरों पर बेहद भारी पड रही है
टिपण्णी पर राज्य सुचना आयोग ने  महत्वपूर्ण निर्णय में अफसरों को माना दोषी
मामला इंदौर नगर इंदौर के जनकार्य विभाग का है विगत वर्ष 2018 में विभाग द्वारा करोडो रूपये के कार्य अतिरिक्त स्वीकृति के नाम पर मंजूर किये गए थे तथा बिना टेंडर किये पूर्व में नियुक्त ठेकेदार को ही करोडो रूपये का भुगतान भी कर दिया गया था कि ऐसी लगभग 100 प्रकरण प्रकट होने पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल एवं कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष श्री रवि गुरनानी ने सूचना के अधिकार में संदेहासप्रद कार्यो की जानकारी मांगी तो विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह ने अफसरों की त्रुटी तथा भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के उदेश्य से जानकारी प्रदान करने के आदेश नहीं दिए और आवेदक श्री कौशल एवं श्री गुरनानी की विरुद्ध अंतर्ग्लन टिपण्णी अपने आदेश में अंकित कर जानकारी नहीं दिलाई तथा प्रकरणों का संज्ञान होने के बाद भी ताबड़तोड़ ठेकेदारों को भुगतान की अनुशंषा कर के भुगतान करावा दिया गया।

पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल एवं कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष श्री रवि गुरनानी को जानकारी नहीं देकर अंतर्गन टिपण्णी पर राज्य सुचना आयोग ने  महत्वपूर्ण निर्णय में अफसरों को माना दोषी

श्री कौशल एवं श्री गुरनानी ने कानून अनुसार राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील कर सम्बंधित कार्यो एवं टेंडर तथा भुगतान के दस्तावेज दिलाने की मांग की एवं दोषियों के विरुद्ध जांच एवं हर्जाने की मांग की थी राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुवे विगत दिनों नगर निगम इंदौर के अफसरों को तलब कर जवाब माँगा एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसके बाद भी नगर निगम जनकार्य के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए एवं उक्त के सम्बन्ध में कारण तथा अंतर्गन टिपण्णी के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे पाए राज्य सूचना आयोग ने अफसरों के कृत्यों को अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेदाराना आचरण मानते हुवे लोक प्राधिकारी-आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को ध्यान में लाते हुवे त्रुटीकर्ताओ के विरुद्ध नियमानुसार कारवाई के निर्देश दिए थे

राज्य सूचना आयोग के आदेशो पर श्री निकुंज श्रीवास्तव आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल ने नगर निगम इंदौर जनकार्य विभाग के लोकसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह के विरुद्ध उनके कृत्यों को अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेदाराना आचरण मानते हुवे जांच संस्थित कर आयुक्त नगर निगम इंदौर से 15 दिवस में प्रतिवदेन माँगा है जिस पर आयुक्त नगर निगम इंदौर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कारवाई प्रारंभ कर दी है

वही श्री कौशल एवं श्री गुरनानी ने बताया की विगत भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुवे ई-टेंडर घोटाले के अनुरूप ही नगर निगम इंदौर की भाजपा परिषद् में अतिरिकत स्वीकृति के नाम पर पुराने कामो पर वर्षो पूर्व की स्वीकृत फाइलों में करोडो रूपये का पुनः खर्च करके जनधन का दुरूपयोग किया गया है जिसके सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी जो आज तक नहीं मिली नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जांच प्रारंभ किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है अगर मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती है या लीपापोती होती है तो पुनः राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील करके जनधन को बचाने तथा दोषियों के खिलाफ करवाई की मांग करेंगे और जरुरत पड़ी तो उच्च न्यायलय में भी याचिका दयार कर भ्रष्टाचार की विरुद्ध न्याय की मांग करेंगे।

Written by XT Correspondent

bettilt giriş bettilt giriş bettilt pin up pinco pinco giriş bahsegel giriş bahsegel paribahis paribahis giriş casinomhub giriş rokubet giriş slotbey giriş marsbahis giriş casino siteleri